राज्यसभा में पास हुआ मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक-2019

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              यह विधेयक पहले ही 23 जुलाई को लोकसभा में पास हो चुका है. सड़क हादसों को रोकने हेतु नए संशोधित बिल में कई नए प्रावधान किए गए हैं. इस बिल में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माने को और ज्यादा कड़ा किया गया है. नए बिल के तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों को जेल भी भेजा सकता है. इस बिल में शराब पी कर वाहनों चलाने वालों पर कड़ी सजा का प्रावधान रखे गए हैं.
               नए नियम के अनुसार यदि सड़क दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजनों को 5 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा. सड़क दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को 2.5 लाख की मुआवजा दिया जाएगा. गाड़ी बिना लाइसेंस के चलाने पर जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है. गाड़ी बिना इंश्योरेंस के चलाने पर जुर्माना 1000 रु से बढ़ाकर 2000 रु कर दिया गया है.